छत्तीसगढ़ में एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन से जुड़े हजारों पेशेवरों को जल्द ही एक मजबूत नियामक ढांचा मिलने जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य एलाइड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशन परिषद के गठन को लेकर राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। यह परिषद नेशनल कमिशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन एक्ट-2021 के तहत गठित की जा रही है।अब तक फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन, डायटीशियन जैसे कई अहम स्वास्थ्य पेशों के लिए कोई केंद्रीय या राज्यस्तरीय स्पष्ट नियमन नहीं था। परिषद के गठन से इन सभी पेशों को एक दायरे में लाकर मान्यता, पंजीयन और निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे होगी परिषद गठन की प्रक्रिया
अधिसूचना के अनुसार, परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहले 9 सदस्यीय खोज सह चयन समिति बनाई जाएगी। समिति के अध्यक्ष: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और आयोजन सदस्य: चिकित्सा शिक्षा आयुक्त होंगे। यह समिति राज्य परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। इसके बाद परिषद का औपचारिक गठन किया जाएगा। इन 10 क्षेत्रों को मिलेगी मान्यता और नियमन
परिषद के गठन से अब तक अस्पष्ट नियमों के तहत चल रहे कई पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ कोर्सेस को मान्यता मिलेगी। इनमें प्रमुख रूप से ये 10 क्षेत्र शामिल हैं— क्या होगा फायदा
परिषद बनने से इन सभी पेशेवरों को कानूनी पहचान, पंजीयन, प्रशिक्षण मानक और सेवा गुणवत्ता से जुड़े स्पष्ट नियम मिलेंगे। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और करियर के नए अवसर भी खुलेंगे।


