डीडवाना-कुचामन जिले में राज्य सरकार के ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर आज कुचामन के कुकनवाली में एक विशेष खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र चौधरी ने बताया कि जिलेभर में ऐसे रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कैंप निरंतर आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों के माध्यम से सभी खाद्य कारोबार कर्ता निर्धारित नियमों के अनुसार अपना पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार को संचालित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस होना अनिवार्य है। डॉ. चौधरी ने यह भी बताया कि जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं के पास रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं होता है, उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत 25 हजार रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। उन्होंने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को सलाह दी है कि वे कैंप में भाग लेकर समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस बनवा लें। कैंप के दौरान खाद्य कारोबार कर्ताओं को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वयं की एक पासपोर्ट साइज फोटो और बिजली का बिल शामिल हैं। मौके पर ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस से संबंधित कार्य किया जाएगा।
प्रशासन ने सभी होटल, ढाबा, मिठाई की दुकान, किराना स्टोर, खाद्य निर्माण एवं विक्रय से जुड़े व्यवसायियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। अपना खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस अवश्य बनवाएं, ताकि आमजन को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।


