चूरू के पोक्सो कोर्ट द्वितीय ने 14 वर्षीय नाबालिग का किडनैप कर रेप करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला बीदासर थाना क्षेत्र का है और वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था। विशिष्ट लोक अभियोजक हेमसिंह शेखावत ने बताया कि बीदासर थाने में 15 सितंबर 2024 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी 14 वर्षीय पोती को एक युवक घर से अगवा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने इस मामले में एक युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने मंगलवार को आरोपी युवक को यह सजा सुनाई। नाबालिग की उम्र 16 साल से कम होने के कारण मामले को गंभीर श्रेणी में रखा गया। लोक अभियोजक हेमसिंह शेखावत के अनुसार, इस मामले में 15 गवाहों और 20 दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया था।


