सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर शुक्ला ने सोमवार को शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी के भीतर तंबाकू, सिगरेट या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे सिंगरौली में मादक पदार्थों की तस्करी की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। स्मैक, चरस, अफीम और गांजा जैसे नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। कलेक्टर ने नशे को समाज का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए कहा कि यह युवाओं के जीवन को बर्बाद कर रहा है। प्रशासन ने मेडिकल स्टोर्स पर भी शिकंजा कसा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि नशीली दवाओं की बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए जाएं। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को नशे के खिलाफ निरंतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, नगर पालिका निगम आयुक्त डीके शर्मा, सीएमओ एनके जैन और आबकारी अधिकारी खेमराज श्याम सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


