बिना अनुमति जाम छलकाए तो लगेगा जुर्माना

राजधानी में 31 दिसंबर को नववर्ष के स्वागत के लिए जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। इस बार शहर में करीब 82 जगहों पर जश्न मनाने की तैयारी है। इसमें क्लब, रेस्टोरेंट, बार व बैंक्वेट हॉल शामिल हैं। इसे लेकर प्रशासन और उत्पाद विभाग पूरी तरह सतर्क है। इस बार प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना अनुमति देर रात तक शराब परोसी तो जुर्माना लगाया जाएगा। रांची के प्रमुख बार व क्लबों ने उत्पाद विभाग से जश्न मनाने के लिए अतिरिक्त समय तक अपने ग्राहकों को शराब परोसने की अनुमति उत्पाद विभाग से लेनी शुरू कर दी है। प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए उत्पाद विभाग 10 हजार रुपए शुल्क ले रहा है। कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्था बिगड़ी तो संचालक होंगे जिम्मेवार पिछले साल 42 पर लगा था 22 लाख का जुर्माना: पिछले साल 31 दिसंबर की रात बिना अनुमति देर रात तक शराब परोसे जाने के मामले में उत्पाद विभाग ने 42 बार, क्लब और बैंक्वेट हॉल के विरुद्ध कार्रवाई की थी। इन पर कुल 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। सबसे अधिक 8 लाख रुपए का जुर्माना शहर में स्थित एक बार पर लगाया था। इस बार भी उत्पाद विभाग ने 31 दिसंबर को छापेमारी के लिए अलग टीम बनाई है। बिना अनुमति के देर रात शराब परोसी तो जुर्माना उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़नेवालों के खिलाफ 31 दिसंबर की रात विशेष छापेमारी अभियान चलेगा। बार, बैंक्वेट व क्लब जो बिना अनुमति देर रात तक शराब परोसेंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। -अरुण कुमार मिश्रा, सहायक आयुक्त उत्पाद, रांची

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