झारखंड हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट के करीब पहुंचे एक कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उसके प्रमोशन के मामले में दोबारा विचार करने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि संबंधित कैटेगरी में पद रिक्त है तो सेवानिवृत्ति से पहले तर्कसंगत आदेश पारित किया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता 31 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाला है। सीनियॉरिटी लिस्ट में उसका क्रमांक 689 है, जबकि उससे ऊपर क्रमांक 686 पर मौजूद अधिकारी को पहले ही प्रमोशन मिल चुका है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अनारक्षित श्रेणी में तीन पद खाली हैं और उससे ऊपर केवल दो अधिकारी ही शेष हैं, ऐसे में वह प्रमोशन के लिए पूरी तरह योग्य है।


