पंजाब के डोडाचूरा तस्कर को 10 साल की सजा:नीमच NDPS कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

नीमच की विशेष न्यायालय (NDPS) के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार बाजोलिया ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक पुराने मामले में पंजाब के तस्कर शमशेर सिंह को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। स्कॉर्पियो से मिला था भारी मात्रा में अवैध डोडाचूरा मामला 2016 का है। पुलिस ने एक दिल्ली पासिंग स्कॉर्पियो गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध डोडाचूरा बरामद किया था। जिला लोक अभियोजक कार्यालय के मीडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया कि 16 मई 2016 को नीमच सिटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। ग्राम गुलाबखेड़ी का पदम सिंह पंजाब के तस्करों के साथ मिलकर काले रंग की स्कॉर्पियो (DL-3 CAS-0120) में डोडाचूरा भरकर जेतपुरा हाईवे से पंजाब की ओर निकलने वाला था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई इस सूचना पर उपनिरीक्षक के.एस. सिसौदिया ने अपनी टीम के साथ जेतपुरा फंटे पर नाकाबंदी की। कुछ देर बाद मनासा की ओर से आती एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को पुलिस ने रोका और उसकी तलाशी ली। गाड़ी में चालक अमनप्रीत और शमशेर सिंह के साथ बीच की सीट पर पदमसिंह बैठा मिला। पुलिस ने दर्ज किया मामला तलाशी के दौरान, पदमसिंह की गोद और पास वाली सीट पर रखे दो नीले कट्टों की जांच की गई। इन कट्टों में कुल 78 किलोग्राम पिसा हुआ अवैध डोडाचूरा पाया गया। पुलिस ने मौके से मादक पदार्थ जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण के दौरान, जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती ने शासन की ओर से मजबूत पैरवी की और सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी शमशेर सिंह को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। इस प्रकरण में अन्य सह-आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं।

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