सागर| पतंग उड़ाने में उपयोग किए जाने वाले चायनीज मांझा को बेचा या किसी ने उपयोग किया तो पुलिस कार्रवाई होगी। पतंग महोत्सव एवं अन्य अवसरों के दौरान नायलॉन, चीनी एवं कपास से लेपित मांझा (चाइनीज मांझा) से पशु-पक्षियों तथा मानव जीवन को होने वाली संभावित क्षति को देखते हुए जिले में चाइनीज मांझा के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं।


