मिहिजाम नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के 19 बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। इन बकायेदारों पर कुल मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए का होल्डिंग टैक्स बकाया है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इन सभी बकायेदारों को तीन-तीन बार नोटिस भेजा गया और मौखिक रूप से भी कई बार अनुरोध किया गया। साथ ही दैनिक समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित की गई, लेकिन फिर भी किसी ने टैक्स जमा नहीं किया। बैंकों को बकायेदारों के नाम और आधार संख्या दिया गया झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 (ड) और नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के तहत नगर परिषद ने क्षेत्र की 8 बैंक शाखाओं को निर्देश जारी किए हैं। बैंकों को बकायेदारों के नाम, आधार संख्या और मोबाइल नंबर के साथ उनके खाते की जानकारी दी गई है। कानून के अनुसार बकायेदारों के एकल या संयुक्त खातों से बकाया राशि की वसूली का अधिकार नगर परिषद को है। टैक्स की वसूली न होने से विकास कार्य प्रभावित यह कार्रवाई शहर के विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि टैक्स की वसूली न होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए यह कड़ा कदम उठाना पड़ा है।


