चंडीगढ़ में 24 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर कर समय से पहले अपना कार्यकाल खत्म करने और आगामी चुनाव में हाथ उठाकर वोट करने के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी तय की है। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से पूछा है कि क्या मेयर चुनाव टाला जा सकता है? कोर्ट ने प्रशासन से इस पर स्पष्ट निर्देश लाने को कहा है। मेयर ने 19 फरवरी तक चुनाव कराने का अनुरोध किया था चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर यह अहम घटनाक्रम है और सभी की निगाहें इसके नतीजों पर रहेंगी। शहर के मेयर कुलदीप कुमार ने बुधवार को डिप्टी कमिश्नर (डीसी) निशांत यादव से आगामी चुनाव टालने और मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए 19 फरवरी के बाद चुनाव कराने का अनुरोध किया था। बुधवार को ही उन्होंने इन चुनावों की तारीख बदलने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। जिस पर शुक्रवार को जस्टिस सुरेश ठाकुर की अदालत में फैसला आना है।


