रांची में जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री में काले धन के इस्तेमाल पर अब सख्ती शुरू हो गई है। आयकर विभाग ने 1.99 लाख रुपए से अधिक नकद लेनदेन दिखाने वाली रजिस्ट्री की जानकारी निबंधन कार्यालयों से मांगी है। ऐसे मामलों में अब खरीदारों की जांच की जाएगी। जिन डीड में 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद लेनदेन दिखाया गया है, उनकी अलग से पड़ताल होगी। आयकर विभाग यह जांच करेगा कि पैसा कहां से आया और लेनदेन वैध है या नहीं। यदि गड़बड़ी पाई गई, तो खरीदार पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आयकर विभाग की सख्ती के बाद रांची के निबंधन कार्यालय भी अलर्ट हो गए हैं। अब रजिस्ट्री के समय 2 लाख से अधिक नकद दिखाने पर डीड में सुधार कराया जा रहा है। खरीदारों को चेक, डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस के जरिए भुगतान दिखाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।


