पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला

भास्कर न्यूज | राजनांदगांव पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला दिया। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक, फास्ट ट्रैक राजनांदगांव अरुण गुप्ता ने बताया 14 जुलाई 2022 को जगदीश राम साहू द्वारा थाना अंबागढ़ चौकी में अपनी पत्‍‌नी पद्मनी साहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होना बताया था। टायर बांध तालाब में उसका शव देखा गया। थाना अंबागढ़ चौकी ने उस शव को बाहर निकाला जो निर्वस्त्र हालत में था। दोनों हाथ, पांव, सिर काटकर गायब गायब कर दिया था। प्रार्थी जगदीश साहू की सूचना पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया। पूछताछ पर उक्त महिला की पहचान प्रार्थी जगदीश साहू की पत्नी प‌द्मनी का होना बताया गया। पुलिस ने जांच में पाया जिसमें पाया कि, मृतका पद्मनी साहू और उसके पति आरोपी जगदीश साहू के बीच घरेलू बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता था। जब घर में कोई नहीं था बच्चे स्कूल में थे तभी आवेश में जगदीश साहू ने पत्नी मृतका पद्मनी साहू का गला दबाकर हत्या कर दी। सबूत छिपाने दोनों हाथ और पैर को काट कर अलग कर दिया। तार में बांधकर झाड़ी में छुपा दिया। और मृतका के सिर को गांव के मुक्तिधाम में जल रही किसी अन्य आदमी की चिता में फेंक दिया। आरोपी जगदीश साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा जांच के बाद धारा 302, 201 भादवि के तहत अभियोग पत्र विचारण के लिए आरोपी को न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव विजय कुमार साहू द्वारा शुक्रवार को फैसला सुनाते आरोपी जगदीश पिता गणेश राम साहू, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम गुंडरदेही को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 5 हजार अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी है। वहीं धारा 201 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 हजार अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।

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