भास्कर न्यूज | बालोद महिला से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद शासकीय प्राथमिक शाला औराभांठा के सहायक शिक्षक रज्जू लाल महिलांग को डीईओ मधुलिका तिवारी ने निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में डीईओ ने उल्लेख किया है कि सहायक शिक्षक के खिलाफ संबंधित थाने में धारा 69, 351, (3), बी. एनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सहायक शिक्षक को 29 दिसंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से जेल भेजा गया। सहायक शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के विपरीत होने के कारण आरोपी को वर्तमान पद पर पदस्थ रखना लोकहित में उचित नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9(2) में निहित प्रावधान के तहत सहायक शिक्षक रज्जू लाल महिलांग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डौंडीलोहारा होगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। महिला ने शादी का झांसा देकर 8 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप सहायक शिक्षक पर लगाया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने सहायक शिक्षक को गिरफ्तार किया है।


