सागर जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 41 आदतन अपराधियों को जिलाबदर किया गया है। जिले में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों को जिला बदर किया गया है। कलेक्टर संदीप जीआर ने बताया कि एसपी के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 41 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। जिनमें राजू पिता खुशीलाल यादव निवासी ग्राम झंडीला को 10 माह, गब्बर पिता जाफर कुरैशी निवासी अब्दुल हमीद वार्ड को 5 माह, गौरव उर्फ कृष्णा पिता दीपक रैकवार निवासी प्रताप वार्ड खुरई को 6 माह, सतेन्द्र उर्फ सचिन उर्फ सच्चा पिता हीरालाल अहिरवार निवासी सहोद्रा राय वार्ड खुरई को 6 माह, राहुल पिता कैलाश कुर्मी निवासी ग्राम ओछामल, तहसील खुरई को 6 माह, निरंजन पिता फूल सिंह राजपूत निवासी ग्राम सरखड़ी को 10 माह, सममर सिंह पिता बलिराम लोधी निवासी ग्राम गन्यारी बंडा को 4 माह, दिनेश उर्फ काली पिता पन्नालाल अहिरवार निवासी गांधी वार्ड बीना को 9 माह, मुलायम सिंह पिता शंकर सिंह निवासी ग्राम मुट्ठ को 8 माह, पिट्टू उर्फ प्रदीप पिता ध्रुव सिंह राजपूत निवासी ग्राम झिरिया आधारपुर केसली को 9 माह, मनीष पिता जगदीश यादव निवासी ग्राम आपकरंज केसली को 7 माह, श्रीकांत पिता जीवन लोधी निवासी ग्राम खेरी केसली को 10 माह, ऐशु उर्फ यशवंत पिता रामचरण अहिरवार निवासी संत रविदास वार्ड को 12 माह। राजेश पिता बाबूलाल अहिरवार निवासी पगारा रोड शास्त्री वार्ड सागर को 10 माह, देवांश उर्फ छोटू पिता सुनील सोनी निवासी वैदंती आश्रम के पास पंतनगर वार्ड सागर को 12 माह, राजा पिता परमानंद कोरी निवासी गोविंद किराना के पास काकागंज वार्ड सागर को 12 माह, राजकुमार उर्फ राजकपूर पिता धनीराम अहिरवार निवासी शास्त्री वार्ड सागर को 8 माह, सूरज पिता नंदराम आट्या निवासी पंतनगर वार्ड को 12 माह, गोविंद उर्फ भूरा पिता गंगाराम अहिरवार निवासी वार्ड क्रमांक-5, खिमलासा को 12 माह, रज्जी उर्फ राजकुमार पिता मानकशाल यादव निवासी ग्राम पथरिया जाट को 6 माह, पप्पू उर्फ पवन पिता जीवनलाल उपाध्याय निवासी ग्राम पटना ककरी रहली को 6 माह, सरसन पिता मुल्ला कुर्मी निवासी ग्राम पटना बुजुर्ग रहली को 5 माह, रामनेश पिता सुधीर यादव निवासी ग्राम सीहोरा को 12 माह, हल्के उर्फ सोहन पिता नारायण ठाकुर निवासी ग्राम सीहोरा को 6 माह, अनुज सिंह पिता कमल सिंह दांगी निवासी ग्राम खुरई थावरी को 6 माह। सलमान पिता इसराइल खान निवासी ग्राम सुरखी को 6 माह, कमलेश उर्फ करिया पिता ननई लोधी निवासी रूरावन थाना छानबीला को 5 माह, महेन्द्र सगोनिया पिता जगदीश कुर्मी निवासी ग्राम गुंजौरा को 5 माह, दानिश पिता इस्लाम खान निवासी टैगोर वार्ड गढ़ाकोटा को 6 माह, रामेश्वर पिता मुन्नालाल जाटव निवासी भगत सिंह वार्ड गढ़ाकोटा को 6 माह, अनस अली पिता आरिफ अली निवासी लाल स्कूल के पीछे वार्ड नं. 03 सागर को 4 माह, बिट्टू उर्फ मोगली उर्फ अमन पिता सुरेश रैकवार निवासी पुलिस चौकी के पास शनिचरी सागर को 6 माह, मोहन पिता दीनदयाल पटेल निवासी पठवा तिगड्डा तिली गांव सागर को 9 माह, हुमाम अहमद पिता स्व. इसरार अहमद निवासी दीनार टेलर की गली शुक्रवारी सागर को 4 माह। गौरव उर्फ चिन्नू पिता लीला घारू निवासी जीएडी कालोनी शंकरजी मंदिर के पास थाना गोपालगंज को 9 माह, राहुल पिता बिहारी लाल यादव निवासी बीएमसी के सामने तिली थाना गोपालगंज को 3 माह, इकबाल पिता कदीर खान निवासी बसुरयाना मोहल्ला कृष्णगंज वार्ड को 4 माह, जाहर पिता इंदुर सिंह लोधी निवासी ग्राम मढ़ी जमुनिया को 6 माह, देवराज पिता मदन लोधी निवासी मढ़ी गौरझामर को 5 माह, वीरेन्द्र उर्फ भूरे पिता कुंजबिहारी बिल्थरे निवासी बिल्थरयाना मोहल्ला गौरझामर को 6 माह, हल्के उर्फ रामसहाय पिता राजधर यादव निवासी कुण्डलपुर कोनिया गौरझामर को 7 माह तक की अवधि के लिए जिला बदर किया। जिलाबदर की अवधि में उक्त अपराध जिले और आसपास के जिलों की सीमाओं से बाहर रहेंगे। अनुमति लेकर न्यायालय की पेशी पर आ सकेंगे। पेशी होने के बाद तत्काल आदेश का पालन करना होगा।


