भास्कर न्यूज |गुमला जिले के बहुचर्चित चार वर्षीय बच्ची रितिका कुमारी हत्याकांड में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया है। एडीजे-1 प्रेम शंकर की अदालत ने बसिया थाना क्षेत्र के बम्बियारी निवासी आरोपी रवि कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अजय कुमार रजक ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने निर्णय में इसे एक जघन्य और अमानवीय अपराध बताते हुए कड़ी सजा को उचित ठहराया। मामला 13 मई 2023 का है। घटना के दिन मृतका की मां अपनी चार वर्षीय बेटी रितिका कुमारी को गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में छोड़कर जंगल में बकरी चराने गई थी। कुछ देर बाद गांव में सनसनी फैल गई, जब यह सूचना मिली कि गांव के ही रवि कुमार सिंह ने मासूम रितिका की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी है। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और शोक का माहौल फैल गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की गहन जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत के इस फैसले से मृत बच्ची के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं, इस निर्णय को समाज के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि मासूमों के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून किसी भी हाल में बख्शने वाला नहीं है।


