4.5 लाख की क्षतिपूर्ति व छह माह कारावास

लातेहार | अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी जीव की अदालत ने शिकायतवाद संख्या 58/24 की सुनवाई के उपरांत चेक बाउंस का आरोपी दीपक कुमार पिता रमेश सोनी ग्राम बरवाडीह को चार लाख 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता अनुराग कुमार को देने का आदेश पारित किया है। शिकायतकर्ता अनुराग कुमार के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि अनुराग व्यापारिक लेनदेन बरवाडीह निवासी दीपक कुमार के पास था। जो मनिका में ज्वेलरी का दुकान चलाते हैं। शिकायतकर्ता से आरोपी ने 17 जून 2022 को 4 लाख तीन हजार रुपए उधार लिया था और मनिका स्थित भारतीय स्टेट बैंक में धारित अपने खाता के चेक से उनका भुगतान वापस किया था। शिकायतकर्ता जब अपने बैंक में चेक को प्रस्तुत किया तो राशि के अभाव में बाउंस कर गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को नोटिस भेजा था फिर भी आरोपी ने भुगतान नहीं किया। तब शिकायतकर्ता न्यायालय की दरवाजा खटखटाया।

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