18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन न दें, हमेशा सड़क की बाई ओर चलें

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान अंतर्गत ग्राम नीनवा में विधिक जागरूकता शिविर लगाया। इसका उद्देश्य आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियम के प्रति जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना रहा। शिविर के दौरान वाहन चालकों को मोटर व्हीकल एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई। यातायात नियमों के पालन का महत्व बताया। फर्स्ट पार्टी व थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की आवश्यकता और इसके लाभ के बारे में भी बताया गया। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन चालकों को सड़क की बाईं ओर चलने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट व चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन न देने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाने, चौक-चौराहों पर यातायात संकेतों का पालन करने व सड़क किनारे लगे संकेत बोर्डों के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों व अधिवक्ताओं ने सड़क सुरक्षा को जीवन सुरक्षा से जोड़ते हुए आमजन से नियमों का पालन करने की अपील की। थोड़ी सी लापरवाही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है, इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यातायात नियमों का पालन करें। अधिवक्ता आयुष शुक्ला, देवेंद्र साहू, गीता दास, पी राजेश्वरी, दुर्गा साहू व एएसआई मोहन साहू उपस्थित थे।

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