मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन 30 तक आमंत्रित

धमतरी| मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन 6 फरवरी को राजिम कुम्भ (कल्प) मेला और 12 फरवरी को नया रायपुर में संबंधित परिवारों की सामाजिक, धार्मिक रीति अनुसार संपन्न किया जाएगा। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड ने बताया कि इसके लिए पात्रता रखने वाली आवेदिका 30 जनवरी तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। इस योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता निर्धारित प्रपत्र में आवेदन बाल विकास परियोजना कार्यालय मगरलोड अथवा संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक, ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना, विवाह के लिए विवाह तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदिका व वधु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री राशन कार्ड सहायता खाद्यान योजना अंतर्गत राशन कार्ड धारी परिवार की सदस्य हो। कन्या का प्रथम विवाह के लिए ही इस योजना में पात्र होगी। एक परिवार से अधिकतम 2 कन्या लाभान्वित की जा सकेगी। कम उम्र की विधवा महिला, निराश्रित कन्या प्राथमिकता राशन कार्ड धारी भी पात्र होगी।

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