कांकेर| जिले में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी शासकीय कार्यालयों एवं निजी कार्यालयों में जाकर महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में जनजागरूकता व प्रचार प्रसार किया गया। ऐसे सभी कार्यालय जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, वहां आंतरिक समिति का गठन करने कहा गया।


