जानवेवा हमला करने के दोषी को 7 साल की जेल:पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया था वार, हमले में महिला की कटी थी अंगुली

बूंदी के एससी-एसटी कोर्ट ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश संजय गुप्ता ने दोषी को विभिन्न धाराओं में कुल 7 साल की सजा के साथ 18 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी हरजिंदर सिंह ने 21 सितंबर 2014 को अपनी पत्नी जसवीर कौर पर बिना किसी कारण के कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पीड़िता के बच्चे ट्विंकल और संदीप भी घर पर मौजूद थे। आरोपी ने पहले पत्नी के सिर पर वार किया और जब वह भागने लगी तो उसके हाथों पर भी कई वार किए। इस हमले में पीड़िता की एक उंगली कट गई और दोनों हाथों के अंगूठों पर गंभीर चोट आई। घटना के समय वहां मौजूद पीड़िता के जेठ के बेटे वीरेंद्र सिंह ने 108 एंबुलेंस को बुलाया, जिसके बाद घायल महिला को बूंदी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और कोर्ट में चालान पेश किया। विशेष लोक अभियोजक शिव तोषनीवाल ने मामले में 12 गवाहों की गवाही और 13 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने दोषी को धारा 341 में 1 माह, धारा 323 में 6 माह, धारा 324 में 2 वर्ष, धारा 326 में 7 वर्ष और धारा 307 में 7 वर्ष की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, जिससे अधिकतम 7 वर्ष की सजा प्रभावी होगी।

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