कोर्ट के आदेश पर पूनायता में व्यापारी को मिलेगा भूखंड

भास्कर संवाददाता | पाली अपर सेशन न्यायालय पाली के जज शरद तंवर ने एक कपड़ा व्यापारी को पूनायता औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटित करने के निर्देश जारी किए है। अभियोजन के अनुसार पाली में व्यापारी शंकर लाल कवाड़ ने 2009 में 4000 वर्ग मीटर भूखंड के पूनायता औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटन के लिए रीको में आवंटन के लिए आवेदन किया। उन्हें यह कहकर भूखंड नहीं दिया कि भूखंड उनके बजाय अन्य किराएदार मैसर्स अरुणा मिल्स को आवंटित कर दिया है। बाद में उन्होंने सरकार और रीको के उच्च अधिकारियों को शिकायत की तो 4000 वर्ग मीटर की बजाय केवल 2010 वर्ग मीटर का भूखंड यह कहते हुए आवंटित किया कि 4000 वर्ग मीटर का भूखंड मांगने वालों को 2000 वर्ग मीटर का ही भूखंड दिया जा रहा है। निर्णय के खिलाफ शंकर लाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा और उनके सहयोगी ज्योति तरुण शरीफ पुलकित के माध्यम से 2013 में वाद जिला न्यायालय पाली में दर्ज करवाया। जिसे बाद में अपर जिला न्यायालय पाली में स्थानांतरित किया। अपर जिला न्यायाधीश श्री शरद तंवर ने समानता के सिद्धांत का उल्लंघन मानते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि जब अरुणा मिल्स को 4000 वर्ग मीटर का भूखंड दिया है तो शंकर लाल को उतना ही भूखंड मिलना चाहिए। 2010 वर्ग मीटर भूखंड का आवंटन अन्यायपूर्ण एवं अनुचित माना और राजस्थान सरकार व रीको को आदेश दिया कि शंकर लाल को शेष 1990 वर्ग मीटर भूखंड पूनायता औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित किया जाए।

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