अंबिकापुर | विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने रिश्वत लेने के मामले में तत्कालीन राजस्व निरीक्षक (आरआई) राजबहादुर सिंह को दोषी पाया है। न्यायालय ने आरोपी को 4 वर्ष के कारावास और 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला जुलाई 2020 का है। अंबिकापुर निवासी अर्चना खाखा ने शिकायत की थी कि उनके पति द्वारा खरीदी गई भूमि का नक्शा काटने और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के एवज में आरआई राजबहादुर सिंह 10 हजार की मांग कर रहा था। आरोपी ने सत्यापन के दौरान भी राशि कम करने से साफ मना कर दिया था। प्रार्थिया की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने जाल बिछाया। 7 अगस्त 2020 को फुंदुलडीहधारी स्थित कार्यालय में दबिश देकर टीम ने राजबहादुर सिंह को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। लंबे समय तक चले विचारण के बाद, अब न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर यह कड़ा सजा सुनाई है।


