रांची | झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार जेएसएससी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में मेरिट लिस्ट जारी होने की जानकारी नहीं होने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने जेएसएससी और सरकार का पक्ष सुना। खंडपीठ ने प्रार्थियों को 10 फरवरी तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि नियमानुसार मेरिट लिस्ट की जानकारी देना जेएसएससी के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की गई है। जेएसएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नही होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों ने एकल पीठ से राहत नहीं मिलने के बाद याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आलोक में राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। आयोग ने नियुक्ति के विज्ञापन में ही यह स्पष्ट कहा था कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी तो यह आयोग की नहीं, प्रार्थियों की गलती है। वहीं, प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि वह सुदूर क्षेत्र में रहते हैं।


