रांची | झारखंड हाईकोर्ट ने जाली दस्तावेज पर बैंक ऑफ इंडिया से 6.23 करोड़ ऋण स्वीकृत कराने के जुर्म में ढाई साल से अधिक समय से जेल में बंद आरोपी बोंगरा कुमार सिंह (59 वर्ष) के केस की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। यह आदेश उसकी ओर से हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिया है, जिसकी अवधि जल्द ही पूरी होने वाली है। हाईकोर्ट ने अधिमानतः नौ महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया है। लेकिन, मामले में सीबीआई को गवाह लाने में परेशानी हो रही है। पिछले दो महीने से मामले में एक भी गवाही दर्ज नहीं की जा सकी है।


