निलंबित SDM तुलसीदास को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत:राज्य-सरकार को 10 दिन में रखना होगा पक्ष, अश्लील-डांस कर रही डांसर्स पर पैसे लुटाए थे पैसे

गरियाबंद जिले के उरमाल ओपेरा में अश्लील डांस कर रही डांसर्स पर पैसे लुटाने वाले SDM तुलसी दास मरकाम को निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की गई है। डिप्टी कलेक्टर तुलसीदास मरकाम को कमिश्नर महादेव कावरे ने 16 जनवरी को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। उन पर नियम विरुद्ध ओपेरा की अनुमति देने और अश्लील नृत्य का आनंद लेने का आरोप था। मरकाम ने इस आदेश को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एसडीएम बोले- बिना पक्ष रखे कार्रवाई की गई हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को मामले की सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश पर अंतरिम राहत दी है। तुलसीदास मरकाम ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि कमिश्नर ने उनके पक्ष को सुने बिना कार्रवाई की, जबकि वह राज्य सरकार के अधीन हैं। तुलसीदास दफ्तर पहुंचकर संभाला पदभार अंतरिम राहत मिलने के अगले ही दिन तुलसीदास मरकाम मैनपुर अनुविभागीय कार्यालय पहुंचे और अपना पदभार संभाला। इसके बाद उन्होंने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 66 के माध्यम से कमिश्नर और कलेक्टर को अपनी याचिका और अंतरिम राहत की जानकारी भेजी। यह पत्र कार्यालय से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई लोगों के मोबाइल स्टेटस में देखा गया। इसके अतिरिक्त, एसडीएम की वापसी को लेकर उनके समर्थक सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और ‘ये तो ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है’ जैसे कैप्शन वाले गाने साझा कर रहे हैं।

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