धौलपुर| खेत विवाद को लेकर हुए झगड़े और फायरिंग के साढ़े आठ साल पुराने मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने पांच दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। डीजे कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि मामला दिहौली थाना क्षेत्र का है। 8 जुलाई 2017 को दिहौली थाना क्षेत्र के गांव दगरा निवासी श्रीचंद पुत्र मायाराम बघेल और गढ़ी जाफर निवासी राजेंद्र पुत्र सोवरन सिंह के बीच खेत विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई। इस घटना में श्रीचंद पक्ष के रघुवीर सिंह की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई थी,जबकि राजेंद्र सिंह पक्ष के पूरन सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। झगड़े के बाद दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज कराए गए थे। शनिवार को सुनवाई पूरी करते हुए डीजे कोर्ट के न्यायाधीश संजीव मागो ने दोनों पक्षों के कुल पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई। सजा पाने वालों में श्रीचंद पक्ष से धर्मपाल पुत्र श्रीचंद, सियाराम पुत्र मायाराम और रामू पुत्र गोपाल सिंह,जबकि राजेंद्र पक्ष से राजेंद्र सिंह और वीरेंद्र पुत्रगण सोवरन सिंह शामिल हैं। साक्षात्कार का छठा चरण 16 से शुरू भास्कर न्यूज | धौलपुर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस 2024 के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का छठा चरण 16 फरवरी से शुरू होगा, जो 26 फरवरी तक चलेगा। इसके साथ ही आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के केमिस्ट्री सहित तीन नए विषयों के पहले चरण के इंटरव्यू लेने का भी फैसला किया है। इंटरव्यू का 5वां चरण जारी है। यह चरण 13 को पूरा हो जाएगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र डाउनलोड कर दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति एवं समस्त मूल प्रमाण-पत्रों सहित प्रस्तुत करना होगा। इधर, सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 अंतर्गत सहायक आचार्य-एबीएसटी के इंटरव्यू का दौर भी जारी है।


