हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा

भास्कर न्यूज | चाईबासा अपर सत्र न्यायाधीश- द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा दो अभियुक्त सुनील देवगम महुलसाई मुफस्सिल और टुटुगुटू झींकपानी के रवि उर्फ गोमिया पुरती को धारा- 6 पॉक्सो एक्ट में 25 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी गई है। इस संबंध में 24 मई 2022 को पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोनों अभियुक्त के विरुद्ध मुफ्फसिल थाना में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया था। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया, जिसके आधार पर दोनों अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा दी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त मो. जावेद को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए का जुर्माना की सजा दी गई है। इस संबंध में 19 जुलाई 2020 को अभियुक्त मो. जावेद पोटका, थाना- चक्रधरपुर निवासी के विरूद्ध चक्रधरपुर के लोकनाथपुर राजू मुखी की पत्थर से मारकर हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। 18 जुलाई 2020 की शाम करीब पांच बजे अभियुक्त मो. जावेद आपसी विवाद के कारण राजू मुखी की हत्या कर दी थी। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त मो. जावेद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सजा दी गई।

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