दीनानगर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर:पंजाब सरकार के आदेश पर दो अनाधिकृत कॉलोनियां ध्वस्त, पापरा एक्ट का उल्लंघन था कारण

पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत दीनानगर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी के आदेश पर जिला प्रशासन ने गांव उधीपुर में स्थित दो अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई अरुण कुमार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में की गई। टीम में सहायक नगर योजनाकार पुणीत डिगरा और जूनियर इंजीनियर दविंदरपाल सिंह सहित जिला प्रशासन और रेगुलेटरी के अधिकारी शामिल थे। यह कार्रवाई पापरा एक्ट 1995 के उल्लंघन के कारण की गई। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर डॉ. बेदी ने बताया कि भविष्य में नियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों के मालिकों को पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनके द्वारा सरकारी निर्देशों की लगातार अवहेलना की जा रही थी। इसलिए पापरा एक्ट के तहत यह डिमोलिशन की कार्रवाई अमल में लाई गई।

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