कवर्धा| बोर्ड एवं अन्य परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर ने कबीरधाम जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने आदेश जारी किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) एवं धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा दे रहे छात्र- छात्राओं को शांत वातावरण उपलब्ध कराना है। ताकि उनकी पढ़ाई और परीक्षा प्रभावित न हो। जारी निर्देश के अनुसार जिले में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, विशेष समारोह, सम्मेलन या विवाह आयोजन में ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा।


