शाजापुर विधायक अरुण भीमावत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में दी गई दलीलों को साबित करने के लिए एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया। पूरी याचिका कॉपी-पेस्ट आधारित है। अन्य याचिकाओं की तरह इसे भी बनाकर पेश कर दिया गया। जस्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई थी। विधायक की ओर से इंदौर महापौर व अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी की थी।


