भास्कर न्यूज | गरियाबंद परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के पढ़ाई में व्यवधान न हो इसलिए कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया। 20 फरवरी से 29 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा रहेगा। जिले में 12वीं के 5,507 तो 10वीं के 7,804 छात्र परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। 19 फरवरी को जारी आदेश के अनुसार 20 फरवरी से 29 अप्रैल तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। छत्तीसगढ़ कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम 1985 को धारा 18 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाया है। आदेश में कहा कि विषम परिस्थिति व सरकारी कार्य में आवश्यक होने पर हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित शर्तों को अधीन एसडीएम द्वारा अनुमति देने का प्रावधान रखा गया है। शादी विवाह के इस सीजन में नियम का पालन कराना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रतिबंध के निर्देश के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। देवभोग थाना प्रभारी फैजुल शाहहुदा ने अपील किया है कि जारी प्रतिबंध नियम का सभी पालन करें। स्कूली छात्रों की तैयारी और उनके उज्जवल भविष्य को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को इस जिम्मेदारी का पालन स्वस्फूर्त होकर करना चाहिए।


