हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हल्दियों के रास्ते में आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सख्ती बरतते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पूरी तरह से अवैध तौर पर चिह्नित 19 भवनों को तत्काल सील करे। वहीं इसकी पालना रिपोर्ट 11 मार्च 2025 को अदालत में पेश करे। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश मंगलवार को शहर के रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान एएजी जीएस गिल ने कहा कि जो 19 भवन पूरी तरह से अवैध हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन 19 भवनों को पूरी तरह से अवैध माना 1. ऋषि कुमार फतेहपुरिया मकान नं. 458-59 रामगंज बाजार । 2. हरी अग्रवाल 458 आबू हवेली ठाकुर पचेवर का रास्ता घाटगेट। 3. मकान नंबर 190, मुशरर्फा का चौक, हल्दियों का रास्ता। 4.मकान नंबर 196, मुशरर्फा का चौक, हल्दियों का रास्ता। 5. मकान 207, मुशरर्फा का चौक। 6. 410,मनीराम की कोठी। 7.अनिल अग्रवाल 244 सीतापुरा हाउस रिद्धी-सिद्धी काम्पलेक्स। 8. रमेशचंद अग्रवाल, कुंजबिहारी 1984 हल्दियों का रास्ता। 9. नेनीप्रकाश खण्डाका, खण्डाका हवेली 2148 हल्दियों का रास्ता। 10. रवि सचेती भवन संख्या 176 मुशरफो का चौक हल्दियों का रास्ता 11. सुनील बक्क्षी भवन संख्या 175 मुशरर्फ का चौक 12. कैलाश कुमार अग्रवाल भवन संख्या 153 मुशरफो का चौक 13. मधुसूदन अग्रवाल भवन संख्या 152 मुशरफो का चौक हल्दियों का रास्ता 14 .रमेशचंद अग्रवाल मं.नं. 436 ठाकुर पचेवर का रास्ता घाटगेट। 15. मोहम्मद साजिद मकान नं. 1873-74 पंचायती मस्जिद मोहल्ला महावतान। 16. राधा गोविंद काम्पलेक्स मनीराम जी की कोवी। 17. कानोता हवेली मनीरामजी कोठी। 18. स्वर्ण भूमि कॉॅम्प्लेक्स दहा मार्केट। 19. मकान नं. 1907 व 08 धाभाई जी का खुर्रा।


