नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को दो साल का कारावास:15 हजार का लगाया जुर्माना, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट न-2, झालावाड़ के विशेष जज ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 2 साल का कारावास और 15 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 25 फरवरी 2020 को दोपहर 11 बजे पीड़िता अपने घर पर थी। मुलजिम ने उसके साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की। चिल्लाने पर पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे तो आरोपी सीढ़ियों से कूदकर भाग गया। पीड़िता अपने परिजनों के साथ पुलिस थाना खानपुर में लिखित रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने अनुसंधान कर मुलजिम को गिरफ्तार कर 29 फरवरी 2020 को जज के समक्ष पेश किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए प्रकरण में 12 गवाह व 15 दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर जज ने मुलजिम को दोषी मानते हुए विशेष जज ने दोषी को 2 वर्ष कठोर कारावास व पन्द्रह हजार को जुर्माने से दण्डित किया।

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