छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक युवक ने नशे की लत पूरी करने के लिए सुने मकान से 72 हजार रुपए की चोरी की और उन पैसों से आईफोन खरीदा। आरोपी ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के तार काटे और वारदात को अंजाम दिया। चारामा थाना क्षेत्र का मामला है। वहीं कांकेर यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट ने 6 वाहन चालकों पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह दूसरी बार है जब विभाग ने ऐसे मामलों को कोर्ट में पेश किया है। सुने घर से 72 हजार ले गया चोर घटना 8 फरवरी की है। शिकायतकर्ता प्रानेश्वर सिंह पॉल सुबह 7 बजे स्कूल गए थे। दोपहर 1 बजे जब वे घर लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखे 72 हजार रुपए गायब थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रोहित जैन पर शक हुआ। साइबर सेल की मदद से उसके मोबाइल की लोकेशन की जांच की गई। पुलिस ने आरोपी रोहित जैन (24) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वार्ड नंबर 6, थाना पारा चारामा का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 30 हजार रुपए नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पैसों की कमी के कारण चोरी की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है। पैसों की कमी के कारण उसने चोरी की योजना बनाई। उसने देखा कि मोबाइल टावर के पास एक मकान में दिन में हमेशा ताला लगा रहता था। 8 फरवरी की सुबह 11 बजे उसने मकान के पीछे से अंदर घुसा। पहले सीसीटीवी कैमरे के तार काटे और फिर अलमारी से 72,500 रुपए चुराए। चोरी के पैसों से उसने 17 हजार का आईफोन भी खरीदा। वाहन चालकों पर 60 हजार का जुर्माना कांकेर यातायात विभाग ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 6 वाहन चालकों पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यातायात विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, रात के समय कई चालक नशे में वाहन चला रहे हैं। इससे हादसों का खतरा बढ़ रहा है। विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा, विभाग ने अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की है। हेलमेट पहनने की हिदायत बिना हेलमेट, तीन सवारी, मोडिफाई साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के 45 मामलों में 13,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। विभाग ने सभी दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की हिदायत दी है। साथ ही, घटना से बचने के लिए वाहन में निर्धारित संख्या में ही सवारी बैठाने का निर्देश दिया है।


