झारखंड हाईकोर्ट ने कंपाउंडर और फार्मासिस्ट का वेतनमान बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी। हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि नियुक्ति से पहले किए गए नीतिगत बदलावों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी संतोष कुमार व अन्य ने याचिका दाखिल करके कहा था कि जेएसएससी ने कंपाउंडर और फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला था,उसमें वेतनमान 5200- 20800 रुपए और ग्रेड पे 2800 रुपए रखा गया था। दोनों पदों के लिए योग्यता भी समान रखी गई थी। लेकिन बाद में झारखंड पारा मेडिकल स्टाफ कैडर में संशोधन करके वेतनमान को 2800 से घटाकर 1900 रुपए कर दिया गया। प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि विज्ञापन में दिए गए शर्तों में बदलाव करना गलत है। राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने कम वेतनमान पर पदभार ग्रहण किया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कम वेतनमान पर नियुक्ति स्वीकार कर ली थी। इसलिए अब वे इस पर सवाल नहीं उठा सकते,इसी के साथ अदालत ने याचिका खारिज कर दी।


