रांची | झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के हरिहरगंज में पंचायत सचिवालय के लिए चयनित स्थल को बदलने को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचन्द्र राव की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने रामप्रवेश यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका को खारिज करते हुए प्रार्थी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। प्रार्थी ने पंचायत सचिवालय के लिए चयनित 18.5 डिसमिल जमीन की भौगोलिक स्थिति सही नहीं रहने और उसके आसपास रैयतों की जमीन होने से अप्रोचिंग रोड नहीं रहने का हवाला दिया था। प्रार्थी ने कहा था कि चयनित स्थल पर पंचायत सचिवालय बनने से वहां के आसपास के रैयतों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रार्थी ने पंचायत सचिवालय के लिए चयनित स्थान बदलने का आग्रह किया था।


