कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया, मामला 2023 का

भास्कर न्यूज | सिमडेगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी अजय कुमार सिंह को आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अजय कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार बानो प्रखंड के महाबुआंग थाना क्षेत्र के बेड़ाईरगी बड़काटोली गांव का रहने वाला है। बताया गया कि सिमडेगा जिले के महाबुआंग थाना में अजय कुमार सिंह के विरुद्ध कांड संख्या 6/23 के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसके मुताबिक 9 जुलाई 2023 को अजय कुमार सिंह ने नशे की हालत में पुना कंडुलना नामक युवक की लाठी व टांगी से प्रहार कर हत्या कर दी थी। बताया गया कि पुना ब्लूटूथ स्पीकर अजय को देने से इनकार कर दिया था। जो अजय को नागवार गुजरा और उसने आवेश में आकर पुना की हत्या कर दी थी। पुना का शव बेड़ाईरगी के गिरजाटोली पुलिया से मिला था। इसके बाद मृतक के स्वजन के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। जिसमें अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार किया। उसके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून लगे टांगी को बरामद किया गया। इधर,केस में पुअनि हेम किशोर गुप्ता ने अनुसंधानकर्ता की भूमिका निभाई तो कोर्ट में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने साक्ष्य एवं दलीलें दी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं पर्याप्त साक्ष्य के मद्देनजर अभियुक्त को दोषी माना और उक्त सजा मुकर्रर की।

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