सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 25-25 हजार जुर्माना

अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सात साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े मामले में दोषी करार अभियुक्त बिहार के औरंगाबाद निवासी लाला सिंह उर्फ ललन (63) एवं सुखदेव नगर थाना क्षेत्र निवासी रॉकी राम(28) को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त एक साल जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने दोनों को उक्त आरोप में 24 जून को दोषी ठहराया था। दोनों ने घटना का अंजाम 10 फरवरी 2018 को खादगढ़ा बस स्टैंड स्थित चुनवा टोली में दिया था। जब पीड़िता काम करके रात्रि 10 बजे घर लौट रही थी। उसी दौरान दोनों ने मिलकर महिला को जबरदस्ती खींचकर चुनवा टोली ले गया और घटना का अंजाम दिया। घटना को लेकर पीड़ित महिला ने लोअर बाजार थाना में दोनों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के समक्ष पीड़िता समेत चार गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाकर सजा सुनाई है।

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