झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) नियुक्ति 2025 प्रक्रिया में अधिकतम उम्र सीमा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। यह याचिका संदीप कुमार महतो सहित अन्य अभ्यर्थियों ने दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि झारखंड में वर्ष 2018 के बाद एपीपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी और अब सात साल बाद 2025 में नियुक्ति हो रही है, इसलिए कटऑफ तिथि अगस्त 2019 निर्धारित की जानी चाहिए थी, पर वर्ष 2024 को आधार बनाया गया।


