अंबिकापुर | जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में तीन बच्चों को बहला-फुसलाकर ले जाने और उनसे गलत कृत्य की कोशिश के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को 14-14 साल की कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश केएल चरयाणी ने मंगलवार को सुनाया। आरोपी विमला यादव, नीलू उर्फ निर्मला नायक और कोमल अहिरवार को आईपीसी की धारा 368, 370 के तहत 14 साल, धारा 120बी और 363 में तीन-तीन साल तथा धारा 366क में चार-चार साल की सजा दी गई। तीनों पर 8-8 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। घटना 12 अप्रैल 2024 को पुराईनबंध इलाके की है। बच्चों के बरामद होने के बाद मामला सामने आया। पहले केस बिलासपुर कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट के आदेश पर अंबिकापुर की विशेष अदालत में स्थानांतरित किया गया।


