रांची | जेपीएससी की 11वीं-13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में भाषा आधारित विषयों की कॉपी के मूल्यांकन में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा। एक सितंबर को अगली सुनवाई होगी। यह याचिका राजेश चंद्र व अन्य की ओर से दायर की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वकील कुमार हर्ष ने कहा-जेपीएससी के नियम के मुताबिक 5 साल के अनुभवी शिक्षक ही कॉपी का मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन घंटी आधारित शिक्षकों से मूल्यांकन कराया गया, जो गलत है। इसलिए मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर फिर से मूल्यांकन कराएं।


