लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। 15 जुलाई को मामले में एमपी/ एमएलए मामले की विशेष अदालत में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी। लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 13 अगस्त निर्धारित की है। शिकायतकर्ता को अदालत में सबूत प्रस्तुत करना है। आरोप तय होने के बाद शिकायतकर्ता को सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश अदालत ने दे रखा है। राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट बता दें कि हाईकोर्ट से राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर लालपुर थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची में 23 अप्रैल 2019 में शिकायतवाद (केस संख्या 1993/19) दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समाज का अपमान है। क्या है मोदी सरनेम मामला यह मामला 2019 का है। रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि ‘सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं’। इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी के टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।


