रांची|झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को टेंडर आवंटन में कमीशन घोटाला मामले के आरोपी मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने संजीव लाल को राहत देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि जहां तक पैसे बरामद होने की बता है तो वह जहांगीर आलम के घर से बरामद हुए थे। इस पैसे से उनका कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए जमानत मिलनी चाहिए। ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और सौरभ सिंह की ओर से अदालत को बताया गया कि टेंडर आवंटन के बाद मिलने वाले कमीशन की राशि लेने में प्रार्थी संलिप्त है।


