छात्र की मौत के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

रांची| झारखंड हाईकोर्ट ने बीआईटी मेसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र राजा पासवान की मौत मामले में आरोपी छात्र मौसिम कुमार सिंह, अभिषेक कुमार साहिल अंसारी और इरफान अंसारी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने इस मामले में कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि घटना की सच्चाई छुपाकर लापरवाही बरती गई है। इसी वजह से छात्र की जान नहीं बच सकी। अदालत ने इस मामले में झारखंड के डीजीपी को पूरे राज्य के यूनिवर्सिटी में छात्रों की सुरक्षा के लिए एक एसओपी बनाने का निर्देश दिया है। पुलिस की गश्त बढ़ाने, सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, हाई क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगाने, मेडिकल डिस्पेंसरी और शिकायत पेटी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि 14 नवंबर 2024 को कॉलेज में एक फ्रेशर्स पार्टी के दौरान विवाद हुआ था। इस दौरान कॉलेज परिसर में छात्र राजा पासवान को सहपाठियों ने बेल्ट, लाठी और डंडा से मारा। इसके बाद कॉलेज के बाहर ले जाकर स्थानीय युवकों ने बेरहमी से पीटा।

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