150 प्रतिशत जुर्माना वसूलेगा नगर निगम रांची नगर निगम अब ऐसे भवनों पर अधिनियम के तहत होल्डिंग टैक्स वसूलेगा। निर्धारित होल्डिंग टैक्स का 150 प्रतिशत जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर संबंधित भवन मालिक के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के साथ भवन को भी सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। रांची | रांची नगर निगम ने उन लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो आवासीय भवन का होल्डिंग टैक्स देकर भवन का व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं। ऐसे 34 लोगों को नोटिस भेजा है। कहा है कि आपके द्वारा भवन का होल्डिंग टैक्स आवासीय के रूप में दिया जाता है। लेकिन आपके भवन का व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। ऐसे में क्यों नहीं नगर निगम नगरपालिका अधिनियम के तहत आप पर कार्रवाई करे।


