कॉलोनाइजर पर पर्चा, गलाडा ने रद्द करने की सिफारिश भेजी

भास्कर न्यूज |लुधियाना शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ गलाडा द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत लाडोवाल थाने में बेल्ग्रीविया होम्स के कॉलोनाइजर ईशान अग्रवाल के खिलाफ पापरा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हैरानी की बात ये है कि ये कार्रवाई उस कॉलोनी पर की गई है, जिसे 2023 में गलाडा से लाइसेंस मिल चुका है और शिकायत भी करीब पांच साल पुरानी है। खुद गलाडा के डीटीपी हरप्रीत बाजवा ने माना कि यह लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी है। इससे भी अधिक चौंकाने वाला पहलू ये है कि पुलिस द्वारा इस मामले में बिना किसी जांच के एफआईआर दर्ज कर दी गई। जब लाडोवाल थाने की एसएचओ गुरशरण कौर से बात कि तो वे बोली-चेक करके बताती हूं। अब गलाडा अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर को लिखित में भेजा है कि मामला रद्द किया जाए। भास्कर की खबर के बाद हिला सिस्टम दैनिक भास्कर में इस मामले को उजागर किए जाने के बाद कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। कई कॉलोनाइजरों ने अपने बकाया भुगतान गलाडा कार्यालय में जमा करना शुरू कर दिया है। ईशान अग्रवाल के बेटे कॉलोनाइजर प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने भी चेक जमा करवा दिया है। वहीं रिवर हाइट्स कॉलोनी के कॉलोनाइजर अभिषेक ने भी 25 लाख का चेक जमा कराने की पुष्टि की है।

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