हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब टेक्नीशियन मामले में एकल पीठ के आदेश को सही बताया

झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को रिम्स में लैब टेक्नीशियन नियुक्ति परिणाम को निरस्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने सुनवाई के बाद अपील याचिका खारिज कर दी। अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी हुई थी, इसलिए वर्ष 2020 का जारी परिणाम रद्द रहेगा। अदालत ने रिम्स प्रशासन को निर्देश दिया कि तीन माह के अंदर नया परिणाम प्रकाशित किया जाए। तब तक पूर्व से कार्यरत लैब टेक्नीशियन को काम करने दिया जाएगा। यदि तीन माह में परिणाम जारी नहीं हो पाता है और सेवा विस्तार की आवश्यकता होती है तो इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *