ट्रैफिक और सफाई बाधित करने वाले दुकानदारों पर रांची निगम अब कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अपनी दुकानों के आगे वाहन पार्क करने वाले और दुकान के बाहर सामान रख व्यवसाय करने वाले वाले दुकानदारों पर निगम कार्रवाई करेगा। ऐसे दुकानदारों को रांची नगर निगम ने तीन दिनों का समय दिया है। सोमवार को रांची नगर निगम के उप प्रशासक की ओर नोटिस जारी कर सभी दुकानदारों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी दुकानों के आगे वाहनों की पार्किंग ना करें। इससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है। यह भी कहा गया है कि ज्यादातर दुकानों के बाहर सामान रखकर व्यवसाय किया जाता है। इससे सफाई कार्य में भी बाधा आती है। जो भवन प्लान अधिनियम व झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे दुकानदारों का भवन अब निगम सील करेगा। पार्किंग की जगह बड़े प्रतिष्ठान के बाहर खड़े रहते हैं वाहन रांची शहर में कई प्रमुख मार्गों पर बड़े व्यवसायिक भवन बने हैं, जिनकी पार्किंग में वाहन ना खड़े कर प्रतिष्ठान के बाहर सामने सड़क पर पार्क कर देते हैं। न्यू मार्केट, रातू रोड चौक से भारत माता चौक तक ऐसे कई बड़े प्रतिष्ठान देखने को मिल जाएंगे, जिनके वाहन पार्किंग की जगह सामने सड़क के किनारे पार्क किए जाते हैं। ऐसा ही रातू रोड, सर्कुलर रोड, एचबी रोड और कांके रोड में भी देखा जा सकता है। इन मार्गों पर सोमवार से शनिवार तक इस वजह से भी जाम की स्थिति बनी रहती है। चिह्नित पार्किंग स्थलों पर ही अब वाहन होंगे पार्क निगम की ओर से यह भी कहा गया है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों वाले भवनों के लिए जो चिह्नित पार्किंग हैं, उस जगह को दूसरे प्रयोग में लाया जा रहा है। कई भवन मालिक अपने पार्किंग स्थल को भी रेंट पर दे रखे हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में उनके कर्मियों के वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं, जिससे सड़क जाम की स्थिति बनती है और ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है। निगम की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि वैसे प्रतिष्ठान, जिन्होंने अपने चिह्नित पार्किंग स्थल जो भवन के बिल्डिंग प्लान में निगम द्वारा पारित किया गया है, उसमें विचलन कर दूसरे कार्य (दुकान या गोदाम या अन्य) के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, उसमें सुधार करते हुए पार्किंग के रूप में प्रयोग करें। अन्यथा ऐसे भवनों को सील किया जाएगा।


