भास्कर न्यूज|गुमला गुमला में सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने बैठक की। इस दौरान सभी स्कूल बसों में जाली, अग्निशामक यंत्र और जीपीएस लगवाना अनिवार्य है। सभी नियम छात्रों की सुरक्षा और शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 18 साल से कम उम्र के छात्रों को स्कूल आने के लिए बाइक या कोई भी अन्य वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो न केवल वाहन जब्त किया जाएगा बल्कि स्कूल के प्राचार्य और संबंधित अभिभावक पर भी कार्रवाई होगी। स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे छात्रों की सूची परिवहन कार्यालय को भेजें ताकि उनके वाहनों का चालान किया जा सके।


