HC बोला- महिला से बात की कोशिश अपराध नहीं:केस खारिज किया; रोहतक की छात्रा ने ‘आई वांट टू टॉक टू यू’ कहने पर FIR कराई थी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी महिला से अनचाही बात शुरू करने की कोशिश करना कोई अपराध नहीं है। भले ही बातचीत की कोशिश महिला को परेशान कर दे या उसे पसंद न आए। जस्टिस कीर्ति सिंह की कोर्ट रोहतक PGI में मेडिकल स्टूडेंट से छेड़छाड़ की एक घटना में FIR के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि यह अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत अस्मिता भंग करने जैसा अपराध नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। जानिए, पूरा मामला क्या है… मामले में कोर्ट ने ये 2 बातें कहीं… सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अमन पाल, राज्य की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल बृजेश शर्मा और पीड़िता की ओर से एडवोकेट अमित राव अदालत में पेश हुए थे।

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